वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति की ओर है, और 31 मार्च से पहले कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाकर आप अपने आयकर में उल्लेखनीय बचत कर सकते हैं। यहां कुछ प्रमुख उपाय प्रस्तुत हैं:

1. धारा 80C के तहत निवेश करें

धारा 80C के अंतर्गत आप ₹1.5 लाख तक की आय पर कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। निवेश के लिए निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें:

  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): यह एक सुरक्षित निवेश साधन है, जो कर छूट के साथ-साथ अच्छा ब्याज प्रदान करता है।
  • इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS): यह म्यूचुअल फंड का एक प्रकार है, जो कर बचत के साथ उच्च रिटर्न की संभावना रखता है।
  • जीवन बीमा प्रीमियम: जीवन बीमा पॉलिसी पर भुगतान किया गया प्रीमियम भी कर छूट के दायरे में आता है।
  • सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): बेटियों के भविष्य के लिए यह एक उत्कृष्ट विकल्प है, जिसमें कर छूट के साथ निवेश की सुरक्षा मिलती है।
  • नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): यह सुरक्षित निवेश का एक और माध्यम है, जो कर छूट प्रदान करता है।

2. स्वास्थ्य बीमा पर कर छूट (धारा 80D)

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर भी कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है:

  • स्वयं, spouse, और बच्चों के लिए: ₹25,000 तक की छूट।
  • वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए: अतिरिक्त ₹50,000 तक की छूट।

इस प्रकार, कुल मिलाकर आप ₹75,000 तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।

3. होम लोन पर ब्याज (धारा 24B)

यदि आपने होम लोन लिया है, तो उसके ब्याज भुगतान पर अधिकतम ₹2 लाख तक की कर छूट का दावा कर सकते हैं।

4. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश (धारा 80CCD(1B))

NPS में निवेश करके आप अतिरिक्त ₹50,000 तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं, जो धारा 80C की सीमा से अलग है।

5. दान पर कर छूट (धारा 80G)

पंजीकृत संस्थाओं को दान देने पर आप दान की गई राशि के 50% या 100% तक की कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

6. फॉर्म 12BB जमा करें

वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने नियोक्ता को फॉर्म 12BB जमा करना चाहिए, जिससे वे अपने निवेश और खर्चों पर कर लाभ प्राप्त कर सकें।

इन उपायों को 31 मार्च से पहले अपनाकर आप अपने आयकर में महत्वपूर्ण बचत कर सकते हैं।

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